(रजिस्ट्रेशन) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana:- आज दिनांक 12 नवंबर 2020 को हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया है यह योजना निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana 31 मार्च 2022 तक कार्यरत रहेगी इसी श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को भी आरंभ किया गया था | इस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिएआरंभ की जाती रही है|
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana 2023
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रोजगार के अवसर देने के लिए बहुत से कार्य किए जाएंगे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया गया है यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े यहां हम आपको Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दिशा निर्देश, जरूरी दस्तावेज तथा अन्य सभी जानकारियों से रूबरू कराएंगे
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में जानकारी
PM Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana का उद्देश्य
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण अपना रोजगार गवा चुके लोगों को पुनः नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है इस योजना के आरंभ होने से निश्चित ही अर्थव्यवस्था में एक नया बदलाव आएगा तथा हम एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर पुनः प्रवेश करेंगे यह योजना निश्चित रूप से रोजगार प्रदान करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी|
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाभार्थी
योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उन नए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो पहले भविष्य निधि में पंजीकृत नहीं थे और अब वह यदि किसी संस्था में ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और उनकी सैलरी अथवा वेतन ₹15000 प्रति माह से कम होता है या वह व्यक्ति जिन की नौकरी 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी चली गई है और पुनः 1 अक्टूबर 2020 के बाद उनको दोबारा नौकरी मिल वह कर्मचारी भविष्य निधि निधि के अंतर्गत पंजीकृत हुआ तो उनको ही Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana के लाभार्थी (कर्मचारी)
- वह कर्मचारी जिनकी वेतन ₹15000 से कम है और जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ईपीएफओ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं था या फिर ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2020 से पहले नही था।
- वह कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था और उनको ₹15000 से कम की वेतन प्राप्त हो रही थी। जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई हो और उनकी किसी भी ईपीएफ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्ति ना हुई हो।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्टैटिसटिक्स
प्रतिपूर्ण की गई राशि | Rs 3457.08 crore |
लाभवंती हुए प्रतिष्ठान | 1,27,348 |
लाभार्थियों की संख्या | 47,04,338 |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मूल्यांकन
- ईपीएफओ द्वारा इस योजना को बंद होने से पहले 3 महीने की अवधि के भीतर योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा एवं डीजीई, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- योजना के मूल्यांकन पर होने वाला खर्च ईपीएफओ द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा।
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana का निगरानी तंत्र
- ईपीएफओ द्वारा साप्ताहिक आधार पर इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- इस योजना के प्रभावी निगरानी के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को ईपीएफओ द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रदान की जाएगी।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन
- इस योजना को लागू करने के लिए ईपीएफओ द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।
- इसके अलावा एक ऐसी प्रक्रिया भी विकसित की जाएगी जो पारदर्शी और जवाबदेही हो।
- सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियुक्तओ तथा कर्मचारियों के लिए पात्रता मानदंड को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।
- ईपीएफओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईपीएफ के सदस्यों के आधार से जुड़े खाते में धनराशि जमा की जाएगी।
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana का लाभ कैसे उठाएं
- इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा |
- ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है तो उन संस्थाओं को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे |
- ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है और वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है और उन कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत करती है तो ही संस्था व कर्मचारी दोनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
- इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर उनको ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है
- जो भी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहती है उनका स्वयं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना आवश्यक है ताकि नए कर्मचारी तथा संस्था दोनों को लाभ दिया जा सके
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के मुख्य तथ्य
- इस योजना के माध्यम से ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पात्र प्रतिष्ठानों के नियुक्तओ और नए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- यह प्रोत्साहन पंजीकरण के पश्चात 2 साल तक प्रदान किया जाता है।
- 1 अक्टूबर 2020 के बाद ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के सभी नए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- वह सभी नए कर्मचारी जिनकी वेतन ₹15000 से कम है उनको इस योजना का लाभ पंजीकरण की तिथि से 24 महीनों तक प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ संस्थान को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह निर्धारित न्यूनतम संख्या में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ
हमारी केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्ष तक योजना के लाभ प्रदान करेगी तो आइए जानते हैं भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे
- जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से कम है उन संस्थाओं में कर्मचारी के वेतन के अनुसार उसके हिस्से का 12% तथा काम देने वाली संस्था के हिस्से का 12% जो कि कुल 24% हुआ केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत जमा कराया जाएगा
- इसी प्रकार जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से अधिक है तो इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के अनुसार कर्मचारी के हिस्से का 12% ही केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि में दये होगा
- यह योगदान केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्ष तक प्रदान किए जाएंगे
प्रतिष्ठानों के लिए पात्रता मानदंड
- वह सभी प्रतिष्ठान जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं और वह सितंबर 2020 तक नए कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना का लाभ प्रतिष्ठान तब उठा पाएंगे यदि प्रतिष्ठानों का संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या फिर उससे कम है और उन्होंने कम से कम 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की है।
- यदि प्रतिष्ठान का संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या फिर उससे अधिक है तो कम से कम 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर प्रतिष्ठान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana के अंतर्गत कर्मचारियों की पात्रता
- 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान नियुक्त किए गए नए कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- प्रत्येक नए कर्मचारी के पास आधार सीडेड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ का भुगतान उस वेतन माह के लिए किया जाएगा जिसमें कर्मचारी किसी भी पात्र प्रतिष्ठान में नियुक्त है।
- यदि कर्मचारी की मासिक वेतन किसी भी समय ₹ 14999 से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति में वह कर्मचारी अपात्र हो जाएगा।
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana जरूरी दस्तावेज
- कर्मचारी का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकरण
- आधार कार्ड
- कर्मचारी वेतन ₹15000 प्रति माह तक
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियुक्त आपको अपने प्रतिष्ठान को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवाना होगा।
- नियुक्ता को यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ के साथ अद्यतन स्वामित्व रिटर्न पहले से ही दाखिल किया गया है।
- किसी भी कर्मचारी को रोजगार में लेने से पहले नियोक्ता द्वारा पिछले संस्थान के संबंध में ईपीएफ सदस्य अकाउंट नंबर आदि कि स्व घोषणा लेना अनिवार्य है।
- नियोक्ता द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न सभी कर्मचारियों के संबंध में फाइल करना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक आवेदन किया जा सकता है।
- पंजीकरण के 24 महीनों तक इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रतिष्ठान द्वारा इसीआर की फाइलिंग समय से करना अनिवार्य है।
- यदि कोई नया प्रतिष्ठान ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होता है तो इस स्थिति में कर्मचारियों का रेफरेंस बेस जीरो माना जाएगा।
- नियुक्ता को कर्मचारियों से संबंधित सभी सही जानकारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदान करनी होगी। यदि नियोक्ता ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी दर्ज की है तो इस स्थिति में नियुक्त को दोषी माना जाएगा।
- यदि नियुक्त द्वारा कर्मचारी के वेतन से पीएफ की राशि काटी जाती है तो इस स्थिति में नियुक्ता के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा।
- कोई पात्र कर्मचारी एक जॉब छोड कर दूसरी जॉब करता है तो इस स्थिति में भी उसको इस योजना का लाभ प्राप्त होता रहेगा।
- यदि कोई पात्र कर्मचारी किसी अपात्र संस्थान में नौकरी करता है तो इस स्थिति में उसको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- यदि किसी पात्र कर्मचारी की वेतन ₹14999 से अधिक हो जाती है उसको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन
जो कर्मचारी, संस्था तथा लाभार्थी Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।
एंप्लॉयर्स के लिए
- सर्वप्रथम आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
योजना का नाम | Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार |
किसके द्वारा आरम्भ | निर्मला सीतारमण |
आरम्भ करने की तिथि | 12-11-2020 |
योजना की अवधि | 2 वर्ष |
उद्देश्य | रोजगार के नए अवसर प्रदान करना |
लाभार्थी | नए कर्मचारी |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php |
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